Tuesday, May 9, 2017

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून के प्रावधान



-नरेंद्र कुमार दिवाकर
महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा तथा उत्पीड़न की घटनाएँ आज उभरकर सामने आ रही हैं इसका एक कारण शायद यह है कि जेण्डर के आधार पर समानता और न्याय को लेकर जागरूकता बढ़ी है। क्योंकि पहले जागरूकता के अभाव में इस तरह के मामले प्रायः उभर कर सामने नहीं आ पाते थे। इसके साथ ही साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी भी है। इसका बड़ा कारण पितृसत्तात्मक समाज का महिलाओं के प्रति नजरिया है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार्यता नहीं मिली है। सामंती मानसिकता के कारण स्त्री को सिर्फ एक यौन वस्तु के रूप में देखा जाता रहा है। यह स्थिति तब है जब महिलाओं को अपराधों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण हासिल है।

जेण्डर के आधार पर समानता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत महिलाओं का किसी भी स्थान या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या ऐसे किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यौन उत्पीड़न को विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (1997) के मामले में परिभाषित करते हुए एक शिकायत समिति का गठन करने का दिशा-निर्देश दिया था। इसके बाद ही महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के रूप में 22 अप्रैल, 2013 को अस्तित्व में आया। इसे और अधिक व्यापक बनाने व इस कानून को और बेहतर तरीके से अमल में लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उसी वर्ष दिसंबर माह में “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013” एक अधिसूचना जारी की।
 
किसी भी तरह का यौन व्यवहार (छेड़-छाड़ आदि) जो महिला की ‘इच्छा के खिलाफ’ उसके साथ हो, यौन उत्पीड़न है, भले ही वह दूसरों की नजर में मामूली हो या गंभीर। कार्यस्थल पर यदि इस तरह की घटना घटित होती है तो न केवल पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन होता है बल्कि उसके श्रम का मोल भी घट जाता है। यौन उत्पीड़न अपने आप में हिंसा का ही एक रूप है। कोई भी यौन व्यवहार महिला के निजी जीवन, स्वास्थ्य और कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कई बार उन्हें अवसरों को भी खोना पड़ता है। यौन उत्पीड़न से न केवल कार्यस्थल अपितु देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है।
अधिनियम की धारा 2 (ढ) के अनुसार शरीर को छूना या छूने का प्रयास करना, यौन संबंध बनाने की माँग करना या प्रयास करना, यौनिक शब्दों वाली बातें या व्यवहार करना और अन्य कोई भी ऐसा शारीरिक, मौखिक, इशारा आदि ऐसा व्यवहार करना जो यौन स्वभाव का हो और अस्वीकार्य हो यौन व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में इसे इस तरह से समझा जा सकता है-अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती गले लगाए, महिला के शरीर के बारे में दो अर्थों वाली बात करे, घूरे, गाली-गलौच करे, यौन स्वभाव के विडियो किसी महिला के सामने देखे या दिखाने का प्रयास करे, फोन आदि से यौन व्यवहार के संदेश भेजे, महिला से यौन संबंध बनाने हेतु दबाव डाले, अपने दफ्तर में यौन स्वभाव वाले चित्र लगाए, इशारे आदि करे तो यौन उत्पीड़न कहलाएगा।
उपरोक्त कोई भी व्यवहार तभी यौन उत्पीड़न कहलाएंगे जब वह महिला की ‘मर्जी के विरुद्ध’ या इच्छा के खिलाफ हो। अर्थात ऐसे कृत्य जिन्हें महिला नापसंद करे या जिस पर उसे ऐतराज हो। अगर यह कार्य महिला की ‘मर्जी’ से होता है तो यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा।
 
अधिनियम की धारा 2 (ण) के अनुसार कार्यस्थल का तात्पर्य कोई विभाग, संस्था, कार्यालय, शाखा, अस्पताल व नर्सिंग होम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, व्यक्तिगत या सार्वजनिक क्षेत्र में चल रहा संगठन जैसे व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि चलाने वाली संस्था, असंगठित क्षेत्र आदि से है।
 
ऐसा कोई भी कागज या दस्तावेज, जिसमें महिला के काम को नुकसान पहुंचाने या धमकी देने की बात हो, महिला यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई के दौरान देती है तो वह एक महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। मामले की सुनवाई के दौरान यदि महिला को तरक्की देने की बात वाला कोई भी दस्तावेज मिल जाता है तो वह यौन उत्पीड़न के मामले में सबूत के रूप में काम करेगा। आरोपी का ई-मेल, संदेश, पत्र आदि चीजों को संभालकर रखना चाहिए। किसी भी महिला को यह चाहिए कि यथासंभव यथाशीघ्र अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में अपने किसी परिचित व्यक्ति को भी बताए, क्योंकि वह भी मामले की सुनवाई/न्याय की लड़ाई के दौरान काम आता है।

 
यौन उत्पीड़न के दौरान या बाद में पीड़िता को घबराहट, मानसिक कमजोरी या तनाव आदि हो सकता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और इसके इलाज के लिए यदि उसे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो डॉक्टर के सलाह और दावा की पर्ची भी संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि इन्हें भी सबूत के तौर पर काम में लाया जा सकता है।
 
प्रायः यह कह कर कि महिला ने घटना की शिकायत देर से की, मामले को हलका करने/मानने की कोशिश की जाती है। लेकिन घटना में देरी से घटना की प्रकृति और पीड़िता के कार्यवाही के अधिकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा 9 (1) के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित में घटना घटित होने के 3 माह के अंदर की जानी चाहिए। यदि घटनाएं लगातार हो रही हैं तो शिकायत अंतिम घटना घटित होने के तीन महीने के भीतर की जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है कि पीड़िता लिखित शिकायत नहीं दे सकती है तो समिति के अधिकारी या सदस्य शिकायत लिखने में जरूरी मदद करेंगे। यदि समिति को यह समाधान हो जाता है कि घटना की शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी के वाजिब कारण हैं तो समिति कारण बताते हुए अधिकतम 3 महीने तक का समय बढ़ा सकती है।
 
वैसे तो पीड़िता या महिला को शिकायत संबंधित दस्तावेज, गवाहों के नाम और पते, तथा सबूतों की छः कापियाँ शिकायत समिति को देनी होती है परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाती तो उसकी शिकायत करने के बाद समिति स्वयं ऐसा कर लेती है और समिति को इसी में से एक कॉपी आरोपी/प्रतिवादी को देनी होगी।
धारा 9 (2) के अनुसार पीड़िता के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में उसके घर का कोई सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना के बारे में पता हो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इनके अतिरिक्त विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, संरक्षक या देखभाल करने वाले व्यक्ति की सहायता से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यदि पीड़िता कि मृत्यु भी हो जाए तो वह व्यक्ति जिसे घटना के बारे में पता हो, पीड़िता के उत्तराधिकारी की लिखित सहमति से शिकायत दर्ज करा सकता है।
शिकायत की कापियाँ मिलने के 7 दिनों के भीतर ही समिति इसकी कॉपी सहायक दस्तावेज और गवाहों की सूची प्रतिवादी/आरोपी को भेजेगी। प्रतिवादी को यह सब दस्तावेज प्राप्त करने के 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करना होगा। जिसकी एक कॉपी समिति पीड़िता या शिकायतकर्ता महिला को देगी। इसके बाद शिकायत समिति जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर 90 दिन के अंदर ख़त्म कर देगी।
 
धारा 10 के अनुसार यदि पीड़िता शिकायत कर चुकी है और इसी दौरान मामले को बात-चीत से सुलझाना चाहती है तो जांच पड़ताल शुरू करने से पहले समिति द्वारा इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं पर समझौते का आधार पैसे का लेन-देन कतई नहीं होगा। समझौते में सारी बातें साफ-साफ लिखी जाएंगी। समझौते की एक-एक प्रति पीड़िता और आरोपी दोनों को दी जाएगी तथा जांच कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। समझौते के अनुपालन न करने की दशा में पीड़िता की शिकायत पर समिति उस मामले की जांच शुरू करेगी या उसे पुलिस में दर्ज कराएगी। समिति को किसी भी मामले से जुड़ी जांच 90 दिन के अंदर पूर्ण करना होगा।
समिति जांच प्रक्रिया ख़त्म होने के 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की सलाह के साथ नियोक्ता (मालिक/संस्थान का मुखिया) या जिलाधिकारी के पास प्रस्तुत कर देगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियोक्ता (मालिक/संस्थान का मुखिया) या जिलाधिकारी 60 दिन के अंदर इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। समिति की रिपोर्ट आने के 90 दिन के अंदर शिकायतकर्ता अपील दायर कर सकती है।
जांच के बाद यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो वह यह लिखकर भेज सकती है कि इसमें कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। समिति पर यह जिम्मेदारी है कि पीड़िता या शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाय। अगर कोई भी सदस्य पीड़िता का नाम या पहचान जाहिर कर देता है तो नियोक्ता उसे पद से हटा सकता है और रू. 5000/- तक जुर्माना भी लगा सकता है।
संपूर्ण जांच प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों को स्वयं अपनी बात (किसी भी पक्ष को वकील रखने का अधिकार नहीं) रखने का पूरा समय और पूरा अवसर दिया जाएगा। समिति को दोनों पक्षों की बातें निष्पक्ष रूप से सुननी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई शिकायतें हैं तो एक साथ मिलाकर सुनवाई की जानी चाहिए।
समिति को महिलाओं के बारे में फैले तमाम पूर्वाग्रहों, जाति, धर्म, यौनिकता, समलैंगिकता और वर्ण आदि से संबंधित पूर्वाग्रहों से परे होकर शिकायत सुननी चाहिए। समिति को पीड़िता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच की कारवाई करनी चाहिए। यदि पीड़िता चाहती है तो समिति उसकी बात को अकेले में भी सुन सकती है। पीड़ता या शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कोई विरोधी शिकायत यौन उत्पीड़न मामले की जांच पूरी होने तक नहीं दायर की जा सकती।
जांच के दौरान अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य उपस्थित रहेंगे। जांच के बाद फैसला समिति के सदस्यों की सहमति या भागीदारी से होगा। सिर्फ अध्यक्ष अकेले फैसला नहीं ले सकती। अध्यक्ष महिला ही होगी और समिति में सदस्यों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
समिति को यदि शुरुआती जांच में यह लगता है कि जिन तथ्यों पर शिकायत आधारित है वह साफ नहीं हैं या यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता तो शिकायत को ख़ारिज किया जा सकता है। यदि यौन उत्पीड़न का मामला बनता है और शिकायत स्पष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता महिला को मौका दिया जाएगा कि वह अपनी शिकायत स्पष्ट करे। अगर समिति को यह लगता है कि पीड़िता ने महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं किया गया है तो समिति उसे महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेश करने का मौका दे सकती है।
 
जिन भी गवाहों की गवाही या सबूत लिए जाएँगे उन पर उन गवाहों के हस्ताक्षर अवश्य लेने चाहिए। अगर दोनों (पीड़िता और प्रतिवादी) में से कोई भी बिना किसी वाजिब कारण के लगातार 3 सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। जवाब न मिलने पर समिति मामले में एकतरफा निर्णय ले सकती है।
यदि यह साबित होता है कि शिकायतकर्ता ने आरोप बदनीयती से लगाए हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कि जा सकती है बशर्ते उसकी बदनीयती साबित हो जाय।
समिति को चाहिए कि पीड़िता/महिला से नरमी से पेश आए जिससे वह अपनी बात बिना डरे रख सके। समिति को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पीड़िता का प्रतिवादी के साथ कब और कैसे रिश्ते थे। उसका यौन इतिहास, समिति की जांच का हिस्सा या निष्कर्ष रिपोर्ट का आधार नहीं बन सकता। शिकायत करने वाली/पीड़िता/महिला के कार्य पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई उसे डराता-धमकाता है या कोशिश करता है तो समिति द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर पीड़िता प्राथमिकी (एफ़आईआर) दर्ज करवाना चाहे तो इसमें समिति को उसकी मदद करनी चाहिए और प्राथमिकी की कॉपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
समिति को यह अधिकार है कि वह पीड़िता को स्वयं या माँगने पर परिस्थिति अनुसार राहत प्रदान करे। शिकायत दायर होने के बाद या जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़िता के अनुरोध पर समिति नियोक्ता (मालिक/संस्थान का मुखिया) या जिलाधिकारी से सिफारिश कर सकती है कि दोनों में से किसी का तबादला किसी और कार्यस्थल पर कर दिया जाय। इसी के तहत शिक्षण संस्थानों में जब ऐसे मामले होते हैं तब प्रतिवादी या आरोपी को परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे वह पीड़िता को डरा धमका कर प्रभावित न कर सके। पीड़िता को 3 माह की छुट्टी दी जा सकती है जो कि उसके कर्मचारी के रूप में दी जाने वाली छुट्टी से अलग होगी।

प्रतिवादी को कोई ऐसा कार्य नहीं दिया जाएगा जिससे वह वादी या पीड़िता को नुकसान पहुँचा सके। प्रतिवादी या आरोपी के दोषी पाए जाने पर ‘जितना दोष, उतना दंड’ के आधार पर कारवाई की जानी चाहिए। महिला को पहुँचे मानसिक आघात, दर्द, व्यथा और भावनात्मक पीड़ा, यौन उत्पीड़न के कारण जीवन वृत्त के अवसर में हुए नुकसान, शारीरिक या मानसिक चिकित्सा के लिए पीड़िता द्वारा खर्च की गई राशि और प्रतिवादी/आरोपी की वित्तीय स्थिति के अनुसार पीड़िता को मुआवजा भी मिल सकता है। समिति को दोषी के खिलाफ ‘कार्रवाई का अनुपात’ भी अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट में रखना चाहिए। दंड का निर्धारण दोष की गंभीरता को देखते हुए किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर सिर्फ घूरने तक का मामला है तो लिखित में माफी, चेतावनी दी जा सकती है। अगर यौन उत्पीड़न का स्वरूप इससे बड़ा है जैसे छूना, यौन संबंध की माँग करना या इसके लिए धमकाना तो नौकरी से या परिसर से निलंबित किया जाना चाहिए।
 
एक बात यह दीगर है कि यौन उत्पीड़न और हिंसा, भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत भी अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसके अंतर्गत सजा और जुर्माने की भी व्यवस्था है। इसलिए पीड़िता चाहे तो भारतीय दंड संहिता के तहत भी शिकायत कर सकती है या दोनों प्रक्रियाओं (आंतरिक प्रशासनिक या महिला समिति और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी) को एक साथ चला सकती है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं या किसी एक प्रक्रिया के तहत ही अपनी शिकायत दर्ज करवाए। फर्क बस इतना है कि समिति की जाँच में दोषी पाए जाने पर आरोपी को दोषी मानकर प्रशासनिक कार्रवाई ही की जा सकती है परंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चलाए गए मामले में अपराध साबित होने पर जुर्माना या जेल जाने की सजा (या दोनों) भी हो सकती है।

-नरेंद्र कुमार दिवाकर.
पी.एच.डी.(शोध छात्र) – समाज कार्य, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

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